नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में थरूर को बरी कर दिया। 2014 में दिल्ली के होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। बुधवार को फैसला आने पर थरूर ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 7 साल से दर्द और यातनाएं झेल रहा था।
स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने फैसला सुनाते हुए केस को रद्द कर दिया। थरूर की तरफ से वकील विकास पहवा कोर्ट में हाजिर हुए। राज्य सरकार की तरफ से एडिशन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव मौजूद थे। कार्यवाही वर्चुअली (ऑनलाइन) की गई। इसमें थरूर भी शामिल हुए। कोर्ट ने 12 अप्रैल को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था।
मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था-थरूर
दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ जो केस दर्ज किया था, उससे बरी करने के लिए मैं जज गीतांजलि गोयल का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहले से कहता आया हूं के आरोप बेबुनियाद हैं। सुनंदा की मौत के बाद मेरे खिलाफ केस दर्ज होने बुरे सपने की तरह था, जो आज बीत गया है। थरूर ने कहा कि मुझ पर कई आरोप लगे, मीडिया में बुरा-भला कहा गया, लेकिन मैंने न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखा। न्याय की जीत होने के बाद उम्मीद है कि मैं और मेरा परिवार सुनंदा की यादों के साथ शांति से जीवन गुजार सकेंगे। मैं अपने वकील विकास पहवा और गौरव गुप्ता को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं।
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 18, 2021
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के फाइव स्टार होटल में हुई थी। उनकी बॉडी यहां के एक लग्जरी रूम में बेड पर पड़ी मिली थी। लंबी पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके पति शशि थरूर के खिलाफ IPC 498A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत केस दर्ज किया था।
