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RBI : ATM में कैश नहीं तो बैंक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने समय पर अपनी एटीएम मशीन में पैसे नहीं डालने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।RBI ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ATM मशीन में पैसे ना होने से ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक अक्टूबर से ऐसे बैंक जो अपने एटीएम में समय रहते कैश नहीं भरेंगे उन पर इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा। आरबीआई ने ‘Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs’ की घोषणा करते हुए कहा, “यदि एक महीने में किसी एटीएम में महीने में 10 घंटे से ज्यादा के समय तक कैश मौजूद नहीं रहता है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा।”

बैंक अपना सिस्टम बेहतर करें इसलिए लिया गया निर्णय

आरबीआई ने साथ ही इस निर्णय का कारण बताते हुए कहा, “सभी बैंक या व्हाइटलेबल एटीएम संचालक अपने सिस्टम को और बेहतर करें। साथ ही बैंक अपने एटीएम में कितना कैश मौजूद है इसको भी बेहतर तरीके से मॉनिटर करें और समय रहते दोबारा इन ATM में कैश डालना सुनिश्चित करें। जिससे ग्राहकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारी इस योजना का उद्देश्य यही हैं। ” बता दें कि व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर-बैंक कंपनियां करती हैं।

बैंकों को हर महीने जमा करना होगा सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट

साथ ही आरबीआई ने कहा, “देश के सभी एटीएम हमारे ‘Issue Department’ के न्याय क्षेत्र में आते हैं। बैंकों को कैश की कमी के चलते अपने एटीएम के डाउनटाइम को लेकर सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट ‘Issue Department’ में सबमिट कराना होगा। व्हाइटलेबल एटीएम के मामलों में जिन बैंकों से ये सम्बंधित हैं उन्हें इसके लिए अलग से स्टेटमेंट जमा करना होगा। बैंकों को हर महीने का स्टेटमेंट उसके अगले महीने के शुरुआती पांच दिनों में जमा करना होगा। ”

 

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