नई दिल्ली: भारत सरकार ने नई वेबसाइटों, ओटीटी प्लेटफॉर्मों और निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों को सट्टेबाजी साइट के विज्ञापन प्रसारित करने से दूर रहने को कहा है। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों के साथ-साथ निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों पर सट्टेबाजी के विज्ञापनों को दिखाने के खिलाफ यह नोटिस जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार की सलाह का पालन नहीं किया गया तो लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने लिखा है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्मों का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ न्यूज प्लेटफॉर्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें आगे देखा गया है कि कुछ “ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में समाचार वेबसाइटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 के अनुसार, मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन एक अवैध गतिविधि है, जिसे डिजिटल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता है।