नई दिल्ली : केंद्र सरकार (मोदी सरकार) द्वारा आज यानी सोमवार को लोकसभा में एक अहम बिल पेश किया जाना है। ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर मुहर लगाई थी।127वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 A (3) लागू किया जाएगा, जिसके जरिए राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकें। संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस संविधान संशोधन बिल पर मुहर लगाई थी। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आ रहा बिल
केंद्र सरकार (मोदी सरकार) द्वारा ये संविधान संशोधन बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मई में एक टिप्पणी की थी। जिसमें कहा था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसपर आपत्ति जाहिर की गई थी, इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है।
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय का चुनावी गणित पर बड़ा असर है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को ओबीसी समुदाय के लुभाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में मेडिकल एजुकेशन की रिजर्व सीटों में केंद्र ने ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सीटें आरक्षित की थीं।