चंडीगढ़ : आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें से 5 लाख रुपए CBI को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट में बचाव पक्ष ने दिव्यांगता के आधार पर सहानुभूति रखने की दलील को स्वीकार नहीं किया गया। अदालत ने हेली रोड, पंचकूला, ,गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए।
CBI के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने 10 दिन का समय दिया जाने की मांग की, ताकि मेडिकल रिपोर्ट करवाई जा सकें। परंतु कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, जेल में करवाए। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। कोर्ट में उनके बेटे अभय चौटाला और पोते अर्जुन भी थे। अभय चौटाला ने कहा कि वे हाइकोर्ट जाएंगे। अभी वकीलों के साथ रायशुमारी करेंगे।