मुंबई : महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार की पाबंदियों को लागू करने के बाद भी कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं आ रही है। राज्य में बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। यह पाबंंदियां देश में लगे पहले लॉकडाउन के बराबर ही है। महाराष्ट्र में कल रात आठ बजे से एक मई तक यह पाबंंदियां लगी रहेंगी।
‘ब्रेक द चेन’ नाम से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे।
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन
- सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकते हैं। पहले ये संख्या 50 प्रतिशत थी।
- शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकते है और शादी समारोह सिर्फ दो घंटे का होगा।
- सरकारी बस 50 प्रतिशत की कैपेसिटी पर चलेगी।
- खड़े रहकर सफर करने पर रोक लगा दी गई है।
- महाराष्ट्र में अब बिना रीजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी।
- लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी जरूरत बताना होगा।
कोरोना संक्रमितों की संख्या
महाराष्ट्र में बुधवार को लॉकडाउन के ऐलान से पहले कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई है। 568 रोगियों की मौत हो गई है। 18 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि 568 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 61,911 हो गई है। वहीं, मुंबई में संक्रमण के 7,654 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,01,713 हो गई है। इसके अलावा 62 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 12,508 तक पहुंच गई है।
एक मई तक धारा 144 लागू
बता दें कि महाराष्ट्र में 1 मई तक धारा 144 लागू है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कहा है कि राज्य में अब किराना और खाने-पीने की वस्तुओं की दुकानें भी केवल 4 घंटे के लिए खुलेंगी। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और फिर लॉकडाउन के बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रहा है।