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पाकिस्तान : टेरर फंडिंग के दो मामलों में हाफिज सईद को 31 साल की सजा

हाफिज सईद

नई दिल्ली : पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 31 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज सईद की सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हुए 3 लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज एजाज बटर ने सुनवाई करते हुए हाफिज को यह सख्त सजा सुनाई। ये केस पाकिस्तान की CID ने हाफिज और अन्य के खिलाफ दर्ज किए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने जुलाई 2019 में लाहौर से गुजरांवाला जाते वक्त गिरफ्तार किया था।

जमात उद दावा (JUD) के प्रमुख हाफिज को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। अमेरिका ने उस पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। हाफिज मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले का मास्टर माइंड और वॉन्टेड अपराधी है। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 2020 में भी हाफिज सईद को एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई थी।

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