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RAS 2021 प्री परीक्षा एकलपीठ के आदेश पर खंडपीठ ने लगाई रोक

Rajasthan High Court LDC Recruitment Exam on March 12 and 19राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा 12 व 19 मार्च को

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के एकलपीठ के 22 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश आरपीएससी की अपील पर दिए।

आरपीएससी की ओर से बुधवार सुबह की अपील पेश की गई थी। आरपीएससी की ओर से महाधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी और एडवोकेट एम.एफ.बेग पेश हुए। महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश से मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था। इस पर अदालत ने दोपहर दो बजे सुनवाई तय की थी। आरपीएससी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अनेक फैसलों में तय कर चुका है कि एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपर्ट के मामलों में अदालतों को बेहद सीमित दखल देना चाहिए। एकलपीठ किसी प्रश्न या उसके उत्तर के सही या गलत होने का स्वयं फैसला नहीं कर सकती। एकलपीठ के फैसले से लाखों अभ्यर्थी विपरीत तौर पर प्रभावित होगें और समयबद्ध परीक्षा करवाने के प्रयासों को धक्का पहुंचेगा। खंडपीठ ने मामले में प्रथमद्ष्टया अदालती दखल को अनुचित मानते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

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