जयपुर : राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) में नकल और पेपर लीक की जांच को CBI से कराने की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, DGP, प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और SOG के ADG को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका पर जारी किया नोटिस
REET पेपर आउट और नकल के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच नहीं करने को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं। साथ ही याचिका की कॉपी एएजी और बोर्ड के वकील को भी दिलवाई गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने मधु कुमारी नागर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये नोटिस जारी किए हैं।
पेपर आउट और नकल के कारण योग्य अभ्यर्थी रह जाएंगे वंचित
याचिका में हाईकोर्ट से केस की जांच CBI या राजस्थान से बाहर की दूसरी किसी जांच एजेंसी से करवाने के साथ ही जांच में पेपर लीक पाए जाने या गड़बड़ी होने पर REET परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग की है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि 26 सितम्बर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने REET करवाई थी। उस दिन दो पारियों में पेपर था, पहली पारी सुबह 10 बजे से थी। पेपर सुबह 8.30 बजे के करीब ही गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में राजस्थान पुलिस के कॉन्स्टेबल देवेंद्र सिंह के पास पाया गया। उसने पैसे लेकर कई लोगों को वह पेपर बेच दिया।
गंगापुर सिटी में एफआईआर नम्बर 402 भी दर्ज हुई है। राजस्थान में कई पुलिस थानों में FIR दर्ज हुई हैं। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि पेपर आउट और नकल के कारण योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से रह जाएंगे, जो योग्य नहीं हैं ऐसे अभ्यर्थियों को पहले ही पेपर मिल जाने के कारण उनका चयन हो जाएगा।
