जयपुर: ग्रेटर नगर निगम की महापौर को निलंबित करने से जुड़े प्रकरण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सौम्या गुर्जर को मेयर पद से निलंबित करने के मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुबह 10 बजे शुरू हुई सुनवाई में राज्य सरकार और सौम्या गुर्जर के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। 3 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व रखा है।
इस मामले में सरकार ने ट्वीट कर कहा कि मेयर को निलंबित इसलिए किया ताकि जांच प्रभावित न हो, लेकिन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सौम्या के अधिवक्ता बोले कि मेयर के पद पर रहते जांच प्रभावित हो सकती है, तो क्या आयुक्त के पद पर रहते हुए नहीं हो सकती थी? सुनवाई जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी और अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने की।
