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Supreme Court: ऑक्सीजन पर केंद्र को 20 घंटे की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट
  • Supreme Court ने केंद्र से कहा- दिल्ली को ऑक्सीजन देने का प्लान कल सुबह 10.30 बजे तक बताएं

नई दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को रोक लगा दी। केंद्र ने हाईकोर्ट के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये माना कि केंद्र के अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत ने केंद्र से पूछा कि इस समस्या का हल क्या है?

मुंबई मॉडल से सीखकर दे दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। साथ ही केंद्र को करीब 20 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक बताएं।

यह नेशनल इमरजेंसी, इसमें कोई शक नहीं
केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र और उसके अफसर इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से जानें गई हैं और यह नेशनल इमरजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है।

केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बताइए
कृपया हमें ऑक्सीजन की मांग और उसकी सप्लाई के बारे में बताइए। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए? महामारी पूरे देश में फैली है। ऑक्सीजन सप्लाई निश्चित करने के रास्ते तलाशने होंगे। हम दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

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