जयपुर: राजस्थान में एक लाख से अधिक आबादी के शेष रही 28 नगरीय निकाय के लोगों के लिए राहत की खबर है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इन शहरों के बनाए जोनल प्लान को 20 नवंबर तक लागू करने का फैसला किया है। इससे इन शहरों के लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे मिलने लगेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के कारण अब तक इन शहरों में बसी कॉलोनियों के लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे थे।
पिछले दिनों मास्टर प्लान मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चेती सरकार ने समय सीमा तय कर दी। इसमें जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाना, उसका ड्राफ्ट जारी करना और उसे अधिसूचित कराना शामिल है। मुख्य नगर नियोजक कार्यालय ने समय सीमा को लेकर निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में बिना जोनल प्लान पट्टे देने पर रोक है। यही वजह है कि सरकार पूरी तरह इसमें जुट गई है। सरकार एक लाख से कम आबादी के नगरीय निकायों में जोनल प्लान बनाने की अनिवार्यता खत्म कर चुकी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर के आदेश में निकायों में जोनल प्लान लागू किए बिना पट्टे देने पर रोक लगाई है। इसी कारण सरकार दुविधा में है कि एक लाख से कम आबादी वाले निकायों में जोनल प्लान बनाएं या नहीं। इसकी जानकारी हाईकोर्ट में देगी।
इन शहरों में लागू होगा जोनल प्लान
जयपुर में जोनल प्लान पहले ही लागू हो चुका हैं। अब जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, सीकर, गंगानगर, पाली, टोंक, किशनगढ़, ब्यावर, हनुमानगढ़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चूरू, गंगापुरसिटी, झुंझुनूं, बारां, चित्तौड़गढ़, मकराना, हिंडौन, नागौर, भिवाड़ी, बूंदी, सुजानगढ़, बांसवाड़ा में जोनल प्लान लागू होना है। इनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है।