जयपुर : नगर निगम ग्रेटर जयपुर में आयुक्त संग मारपीट के मामले में जेल गए तीनों निलंबित पार्षदों को कोर्ट से जमानत मिल गई। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों को 50-50 हजार के जमानत नामे और 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। इस याचिका में सौम्या गुर्जर को मिली जमानत को आधार बनाया गया और कहा कि जब निचली कोर्ट ने FIR में उल्लेखित मुख्य षडयंत्रकर्ता को जमनात दे दी तो इन्हे जमानत क्यों नहीं मिल सकती।
इस मामले में बहस एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह नरूका और सतीश शर्मा ने की। नरूका ने बताया कि पारस जैन, अजय चौहान और रामकिशोर प्रजापत ने 19 जुलाई को निचली कोर्ट में सरेंडर किया था। जहां उन्हें ज्यूडिशरी कस्टडी में भेज दिया था। 20 जुलाई को तीनों की जमानत के लिए अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 3 में अर्जी लगाई थी। जहां न्यायाधीश सुमन सहारण ने याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाते हुए तीनों को जमानत पर छोड़ दिया।