जयपुर : वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित होकर जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को गहलोत सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए है। यह राशि स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) के मद से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए मृतक के परिजन या नजदीकी रिश्तेदार को मृतक का कोविड से हुई मौत का प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन पत्र भरना होगा। यह आवेदन पत्र जिला कलेक्ट्रेट या अपने एरिया के तहसीलदार के यहां भरा जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक कोरोना महामारी के जब से केस आने लगे है तब से अब तक जितने भी लोग इस बीमारी से मरे है उन सभी के परिजनों को यह सहायता राशि दी जाएगी।
जाँच के बाद मिलेगा पैसा
आवेदन करने वाले को सरकार 30 दिन के अंदर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी। तहसीलदार या जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन मिलने के बाद इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। जहां एक टीम इन आवेदनों की जांच करेगी और तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदक के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
कोरोना से मौत का बनवाना होगा सर्टिफिकेट
जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन जिनके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है। उनको पहले सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यह सर्टिफिकेट जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के यहां आवेदन करने पर बनाया जाएगा। इसमें उन व्यक्ति जिनकी कोरोना संक्रमित होने के बाद 30 दिन के अंदर अगर मृत्यु हो गई हो तो उसे कोरोना से मौत मानते हुए सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बशर्ते उस व्यक्ति की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर अस्पताल में भर्ती के दौरान कोई व्यक्ति मरा है तो उसका सर्टिफिकेट संबंधित हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा।