जयपुर: राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार से सख्ती की पाबंदियां शुरू हो गयी हैं। 10 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में कभी भी लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाई जा सकती हैं। गृह विभाग की गाइडलाइन में इसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के जयपुर सहित 10 जिलों में हालात अच्छे नहीं हैं। इन जिलों में 10 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, दौसा, कोटा, उदयपुर और पाली शामिल हैं। जयपुर में ‘हॉटस्पॉट’ बने वैशाली नगर, मानसरोवर सहित कई कॉलोनियों में भी सख्ती बढ़ेगी। ऐसे एरिया रेड जोन में हैं। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ग्रीन जोन में ही रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ, तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।
शहरों में शादी समारोह से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। रेस्टोरेंट में केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे हो सकेगी। प्रदेश भर में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे।
संडे लॉकडाउन से ये रहेंगे फ्री
जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों को चालू रखने की छूट होगी। इनके कर्मचारियों के भी आने-जाने पर पाबंदी नहीं होगी। आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।