जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का 2 अक्टूबर गांधी जयंती को सबसे बड़ा अभियान प्रशासन शहरों के संग शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के जरिए सरकार ने पूरे राज्य में 10 लाख परिवारों को उनके मकान या जमीन के पट्टे देने का लक्ष्य रखा है। जयपुर में पहले 5 परिवारों को पट्टे देने के लिए विशेष आयोजन किया जाएगा। बैण्ड-बाजे की धुनों पर इन 5 लोगों को जयपुर के 22 गोदाम क्षेत्र से मुख्यमंत्री के निवास तक लेकर जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री के हाथ से उन परिवारों को उनके मकानों का पट्टा दिलवाया जाएगा।
सीधे वोटरों से होंगे कनेक्ट
राज्य सरकार ने अभी इस अभियान को 31 मार्च 2022 तक चलाने का समय रखा है। इस अभियान में सालों से अटके पड़े चारदीवारी क्षेत्र, पुरानी बसावट के क्षेत्र में बने मकानों के भी पट्टे रियायती दर पर जारी किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो यह अभियान साल 2023 तक चलाया जा सकता है। इस अभियान के जरिए सरकार शहर में रहने वाले वोटरों से सीधे कनेक्ट होगी। क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं कामों के लिए नगरीय निकायों, यूआईटी, विकास प्राधिकरण में महीनों चक्कर लगाते है, लेकिन इन कैंप में यह काम 8-10 दिन के अंदर हो जाएगा।
प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर और धौलपुर में नहीं लगेंगे कैंप
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद और उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। इन शहरों में ये कैंप लगाने की अनुमति के लिए सरकार ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भिजवाया था। निर्वाचन आयोग ने इन दोनों ही जिलों में कहीं भी यह कैंप लगाने की अनुमति नहीं दी है। वहीं अलवर और धौलपुर में हो रहे जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के कारण वहां भी कैंप नहीं लगेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने वहां कैंप लगाने की अनुमति नहीं दी है।
ये काम होंगे अभियान में
- एग्रीकल्चर लैण्ड पर बिना अप्रूवल करवाए बसाई गई स्कीम के भूखण्डधारियों को पट्टे देना।
- स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे।
- कच्ची बस्तियों में बसे मकान, जिनका सर्वे हो चुका है उनको पट्टे देना।
- 99 साल की लीज वालों को फ्री-होल्ड में बदलकर नया पट्टा देना।
- पहले जारी पट्टे जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई उन पट्टों को वापस वैलिड करके उनकी रजिस्ट्री करना।
- नाम हस्तान्तरण, पुर्नगठन, उप-विभाजन, भू-उपयोग परिवर्तन के बाद पट्टे देना।
ये मिलेगी छूट
- मकानों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में 100 फीसदी छूट।
- मकानों का बकाया हाउस टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में 100 फीसदी और मूल राशि में 50 फीसदी की छूट।
- मकान और दुकानों का बकाया नगरीय विकास कर जमा करवाने पर ब्याज, पेनल्टी में 100 फीसदी की छूट।
- हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी या विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित EWS, LIG, MIG-A के मकानों की बकाया किश्त या पैसा एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में 100 फीसदी की छूट।