अब बिना राशनकार्ड बन सकेगा जनआधार कार्ड, कलेक्टर्स को जारी किए आदेश

जयपुर : गहलोत सरकार ने जनआधार कार्ड योजना के मामले में अहम फैसला लिया है। इसके तहत राज्य में जनआधार कार्ड बनाने वालो के पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी उनका आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान जनआधार प्राधिकरण के महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए है।

शिकायतों को देखते हुए किया फैसला

दरअसल पिछले कुछ समय से ये शिकायतें आ रही थी कि जनआधार कार्ड के आवेदन के दौरान राशन कार्ड की कॉपी अपलोड नहीं करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया जा रहा था। आवेदन निरस्त करने से उक्त आवेदक को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित सरकार के तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था।

लगातार मिल रही इन शिकायतों को देखते हुए सरकार ने जनआधार में राशन की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय किया है। साथ ही राजस्थान जनआधार प्राधिकरण की ओर से आज एक आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए कि उनके यहां जनआधार के लिए आने वाले आवेदन में अगर राशन कार्ड की कॉपी नहीं भी है तो भी उसे मंजूरी दे।

ये दस्तावेज चाहिए जनआधार के लिए

प्राधिकरण के जारी आदेशों के मुताबिक परिवार के मुखिया का बैंक खाते का विवरण, परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य का आधार कार्ड की कॉपी या उसके पंजीयन की रसीद और परिवार के सदस्यों के अलग-अलग फोटो आवेदन के साथ होने अनिवार्य है। इन तीनों शर्तो के पूरा होने की स्थिति में जनआधार कार्ड के आवेदन निरस्त नहीं होगा।

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