सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार , 9 लाख बीएड डिग्रीधारी REET लेवल-1 से बाहर

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जयपुर: BSTC-B.Ed. विवाद से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने BSTC अभ्यर्थियों और राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही, कोर्ट ने B.Ed. डिग्री धारियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इनकी संख्या करीब 9 लाख है। अब REET लेवल-1 में BSTC अभ्यर्थियों को हक मिलेगा। इनकी संख्या करीब 7 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 15500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लेवल-1 के पद BSTC कैंडिडेट्स से ही भरे जाएंगे, जबकि B.Ed. कैंडिडेट्स को लेवल-2 में ही नियुक्ति का हक मिल सकेगा।

राजस्थान सरकार की ओर से AAG (एडिश्नल एडवोकेट जनरल) मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा। NCTE ने B.Ed. अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा था। नवंबर 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर ने अहम फैसले में REET लेवल-1 में केवल BSTC अभ्यर्थियों को ही योग्य माना था। साथ ही, कोर्ट ने केस में B.Ed. डिग्री वाले कैंडिडेट्स को REET लेवल-1 के लिए अयोग्य करार ठहराते हुए उनका परीक्षा परिणाम निरस्त करने के भी आदेश दिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से ना केवल राजस्थान बल्कि देशभर के BSTC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को झटका लगा था।

 

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