जयपुर : राजस्थान सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश के तहत गाइडलाइन जारी की है। पूरे प्रदेश में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर धार्मिक कार्यक्रमों की छूट दी है। धार्मिक कार्यक्रमों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 200 लोग शामिल हो सकेंगे। वैक्सीन का कम से कम एक डोज लगे होने की शर्त रखी गई है। प्रदेश में हाट बाजार लगेंगे। दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी।