जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्माण सेक्टर की रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के रिवाइवल के लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स द्वारा अधिग्रहित अचल संपत्ति नए प्रबंधन को हस्तांतरित करने से संबंधित दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट प्रदान करने तथा पंजीयन शुल्क में रियायत देते हुए उसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रूपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित अधिसूचनाओं के प्रारूप का अनुमोदन भी किया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी ऐसी इकाइयों की अचल संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी दस्तावेजों पर छूट प्रदान करने के संबंध में 8 मार्च, 2017 को अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण इकाइयों को इसका लाभ लेने में कठिनाई हो रही थी। इसे देखते हुए उद्योग विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव रखा था। जिसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है।