जयपुर : राज्य निर्वाचन आयोग से जारी आज अलग-अलग आदेश जारी कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) में किए ट्रांसफर को निरस्त कर दिया। चिकित्सा विभाग के उपशासन सचिव की ओर से 14 अगस्त को किए गए 341 डॉक्टर्स के ट्रांसफर किए गए थे। वहीं पीएचईडी की ओर से 3 अलग-अलग आदेश जारी करते हुए 4 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एसीई), 13 अधीक्षण अभियंता (एसई) और 55 अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन) के ट्रांसफर किए थे। इन सभी आदेशों को आचार संहिता का उल्लंघन मानते आयोग ने निरस्त कर दिया।
चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि 14 अगस्त को जिन 341 डॉक्टर्स और 72 इंजीनीयर्स के ट्रांसफर किए गए, जो आयोग की बिना अनुमति के किए गए। इन सभी ट्रांसफर को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना है। विभाग ने तर्क दिया कि वर्तमान में 6 जिलों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सिरोही में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद इन 6 जिलों से अन्य जिलों, अन्य जिलों से इन 6 जिलाें और इन 6 जिलाें के अंदर ही डॉक्टर्स के ट्रांसफर किए गए है।
चुनाव आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति लिए किए गए इन ट्रांसफरों की शिकायत जब चुनाव आयोग में पहुंची तो आयोग ने संज्ञान लेते हुए विभाग के आदेश को निरस्त करते हुए सभी 341 डॉक्टर्स और 72 इंजीनीयर्स के ट्रांसफर को निरस्त कर दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में चुनाव आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति के किसी भी तरह के ट्रांसफर भविष्य में न किए गए।
