जयपुर : वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मान्यता के संबंध में राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में एडीजी (ट्रैफिक) स्मिता श्रीवास्तव ने सोमवार को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, जोधपुर और जयपुर पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि Digi Locker और M-Parivahan App के माध्यम से दिखाए गए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज को डिजिटल आईडेंटिटी के रुप में माना जाए।
आईटी मंत्रालय ने दी है दोनों एप को मान्यता
एडीजी (ट्रैफिक) श्रीवास्तव ने निर्देशों में कहा है कि केंद्र के आईटी मंत्रालय द्वारा इन दोनों APP के जरिए दस्तावेज दिखाने को मान्यता प्रदान की है। इसके बावजूद कई बार प्रदेश में Digi Locker और M-Parivahan App द्वारा दिए गए दस्तावेज के अलावा वाहन चालक को दस्तावेज भौतिक रुप से प्रस्तुत करने के लिए जबरन दबाव डाला जाता है यानी संबंधित पुलिसकर्मियों द्वारा नियमों की पालना नहीं जाती है।
पुलिसकर्मी कर रहे है नियमों को दरकिनार
ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने एसपी और कमिश्नरों को निर्देश देते हुए कहा कि जो कर्मचारी जानबूझकर इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा कई बार पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन फिल्ड में मौजूद पुलिसकर्मी इन नियमों को दरकिनार कर वाहन चालकों को दस्तावेज दिखाने के लिए परेशान कर रहे थे।