जयपुर। राज्य सरकार ने आज कोरोना गाइडलाइन में आंशिक संशोधन करते हुए रविवार को लगाए जाने वाले कर्फ्यू के दौरान दूध, फल-सब्जियों एवं अन्य फ्रेश फूड आइटम के संबंधित दुकानों व स्टॉल्स को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए गृह विभाग ने आज एक आंशिक संशोधन आदेश जारी किया है ताकि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मिलने को लेकर बनी हुई असमंज की स्थिति को दूर किया जा सके।