पांचवें एवं छठे वेतन आयोग के तहत कार्मिकों को मिलेगा जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई, 2021 से 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा।

इसी प्रकार छठे वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई, 2021 से 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा। इससे पहले 14 एवं 21 सितम्बर, 2021 को भी उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में संशोधन किया गया था।

गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पांचवें एवं छठे वेतनमान के तहत कार्यरत कार्मिकों के लिए संशोधित महंगाई भत्ते में वृद्धि कर क्रमशः 196 प्रतिशत एवं 368 प्रतिशत करने के आदेश 1 नवम्बर, 2021 को जारी किए हैं। राज्य सरकार भी इस श्रेणी के कार्मिकों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के अनुरूप ही भुगतान करती रही है। मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में उक्त कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत दर क्रमशः 189 से बढ़ाकर 196 प्रतिशत एवं 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *