जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संचालक मण्डल की आज हुई बैठक में संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साहसिक निर्णय के क्रम में निर्णय लिया गया कि कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय, न्यायिक प्रकरण विचाराधीन/प्रक्रियाधीन होने पर भी 50 प्रतिशत प्रोविजनल ग्रेच्यूटी का भुगतान कर दिया जाए।
राजस्थान रोडवेज चालक-परिचालकों के विरूद्ध न्यायालय वाद एवं विभागीय जॉच प्रकरण सेवानिवृति के समय भी लम्बित रहते है, जिससे सेवानिवृति पर ग्रेच्यूटी का भुगतान नही किया जाता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के हित में विभागीय, न्यायिक प्रकरण विचाराधीन/प्रक्रियाधीन होने पर ग्रेच्यूटी का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।