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REET लेवल-1 से बीएड अभ्यर्थी बाहर,सुप्रीम-कोर्ट ने BSTC अभ्यर्थियों को ही माना योग्य

जयपुर: राजस्थान में REET भर्ती परीक्षा के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ओर से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। ऐसे में अब 9 फरवरी तक होने वाले REET के आवेदन में बीएड की योग्यता रखने वाले 9 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को अव्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल-1 के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए हैं।

दरअसल, राजस्थान में REET परीक्षा के लेवल वन में बीएड धारियों को शामिल करने के खिलाफ बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने 2 महीने तक आंदोलन किया था। इसके बाद यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा था। जहां हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को लेवल-1 से बाहर कर दिया था। लेकिन इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बीएड अभ्यर्थियों के समर्थन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल सकी।

 

 

 

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