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राजस्थान नगरपालिका सेवा नियमों में संशोधन, EWS को भी आयु सीमा में छूट मिली

जयपुर : राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियमों एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियमों में राज्य सरकार की ओर से संशोधन किया गया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियमों में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तथा एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियमों में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिलाओं की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

2 वर्ष का होगा परिवीक्षाकाल

इन सेवाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त सभी व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल 2 वर्ष होगा। परन्तु राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति पूर्व से ही स्थापन्न अथवा अस्थाई रूप से सेवारत हो उनका परिवीक्षाकाल अधिकतम 06 माह होगा।

इसी प्रकार इन नियमों की अनुसूची में राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के नियमों में संशोधन करते हुए अधिशाषी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता के पदों की 100 प्रतिशत पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर होगी। इसी प्रकार राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, विद्युत एवं यांत्रिकी के पद सीधी भर्ती के होंगे। इनमें से 80 प्रतिशत रिक्तियां सिविल, विद्युत एवं यान्त्रिकी के डिग्रीधारी से भरी जायेंगी एवं शेष 20 प्रतिशत रिक्तियां डिप्लोमाधारी से भरी जायेंगी।

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