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कोरोना काल में UIDAI का बड़ा फैसला, आधार अनिवार्य नहीं

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नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने शनिवार को कहा कि कोरोना संकट के दौरान किसी को भी सेवा/लाभ पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो आपको लाभ या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।

इसी के साथ UIDAI ने एक और बयान जारी कर कहा है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है या यदि किसी कारण से आधार ऑनलाइन सत्यापन सफल नहीं हो पा रहा है, तो संबंधित एजेंसी या विभाग को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 और कैबिनेट सचिवालय कार्यालय दिनांक 19 दिसंबर 2017 के अनुसार सेवा प्रदान करनी होगी।

वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट भी उपयोगी

आधार कार्ड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक फोटो-पहचान पत्रों में से एक है। लेकिन कई अन्य दस्तावेज हैं जिनका उपयोग आधार कार्ड न होने पर किया जा सकता है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज भी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य हैं।

यूपी में वैक्सीन के लिए आधार जरूरी नहीं

13 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन के लिए आधार कार्ड की जरूरत को खत्म कर दिया। यानी यूपी में स्थाई या अस्थाई रूप से रहने वाले 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं होगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर नियम बदल दिए हैं।

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