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राजस्थान में स्ट्रीट वेंडर एक्ट की पालना रिपोर्ट सन्तोषजनक नही – बेनीवाल

राजस्थान में स्ट्रीट वेंडर एक्ट की पालना रिपोर्ट सन्तोषजनक नही - बेनीवाल | Report of cradle of Street Vendor Act in Rajasthan not satisfactory - Beniwal File Pic

नई दिल्ली। लोक सभा मे गुरुवार को स्ट्रीट वेंडर एक्ट (Street Vendor Act) से सम्बंधित जुड़े सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में अब तक 193568 पथ विक्रेताओं की पहचान की गई है, जिसमे से 23714 विक्रय प्रमाण पत्र जारी किये गए। वहीं 73915 का पहचान प्रमाण पत्र जारी किया गया और कुल 1055 विक्रय जॉन अधिसूचित किये गए।

सांसद ने अपने मूल सवाल में पथ विक्रेता अधिनियम की अनुपालना में भौतिक प्रगति का विवरण पूछा था। सांसद ने कहा इस अधिनियम के तहत अधिक से अधिक निर्धन रेहड़ी वालो को सुचिबद्ध करके उनके पहचान पत्र जारी करने की जरूरत थी। ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके मगर राजस्थान की नगरीय इकाइयों ने उक्त एक्ट की पालना गंभीरता से नही की। बेनीवाल ने यह बात सवाल के जवाब का अध्ययन करने के बाद कही।

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