नई दिल्ली: राहुल गांधी की आज संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें मोदी सरनेम विवादित ब्यान पर दो साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसके खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
लोकसभा सचिवालय की तरफ से लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।
सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी का पहला बयान
लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लड़ाई जारी रखने की हुंकार भरी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।’