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कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका; लड़कियां बोलीं- हक के लिए लड़ेंगे

नई दिल्ली: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर, हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए याचिका दाखिल करने वाली पांचों छात्राओं ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लड़कियों ने कहा था- हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। लड़कियों के वकील एम धर ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें निराश किया है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा।

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