झारखंड में मॉब ल‍िंच‍िंंग पर अब मौत की सजा,व‍िधानसभा में बिल पास

vidhansaba

रांची: झारखंड विधानसभा के विंटर सेशन के चौथे दिन मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा देने वाला बिल पास हो गया। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने यह बिल पेश किया। चर्चा के दौरान BJP विधायकों ने हंगामा किया।

BJP ने सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। पार्टी के तीन विधायकों ने संशोधन प्रस्ताव भी रखा, लेकिन सभी खारिज हो गए। BJP विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार का ये काला अध्याय पूरे झारखंड में लिखा जाएगा।

बिल के मुताबिक, राज्य में भीड़ के हाथों किसी की हत्या होती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हमले में चोट आने पर दोषी को तीन साल तक की सजा मिलेगी। उस पर एक से तीन लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर चोट पर 10 साल की सजा होगी। इस तरह का कानून पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है।

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