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पंजाब के DGP सिद्धार्थ चट्‌टोपाध्याय को गृह मंत्रालय का नोटिस

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चंडीगढ़ : पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में DGP सिद्धार्थ चट्‌टोपाध्याय को गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। DGP चट्‌टोपाध्याय को कहा गया है कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। उन्हें जवाब देने के लिए शाम 5 बजे तक वक्त दिया गया है अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। DGP के साथ फिरोजपुर के SSP हरमनदीप हंस और बठिंडा के SSP अजय मलूजा को भी नोटिस हुआ है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के IG संतोष रस्तोगी को नियुक्त कर दिया गया है, जो पीएम विजिट से जुड़े सारे दस्तावेज अपने कब्जे में लेंगे।

DGP को भेजे नोटिस में क्या लिखा

केंद्रीय गृह मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी अर्चना वर्मा ने यह नोटिस जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि VVIP प्रदर्शन की जगह से 100 मीटर पहले 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह बहुत गंभीर चूक है। इससे लगता है कि 1 और 2 जनवरी को अग्रिम सुरक्षा संपर्क में जताई गई चिंताओं को दूर किए बगैर ही पीएम को रूट क्लीयरेंस दे दी गई।

ब्लू बुक और तय प्रोसीजर के मुताबिक VVIP के लिए बतौर DGP उन्हें पूरे इंतजाम करने चाहिए थे। इसके लिए कंटीजैंसी प्लान के साथ रोड से जाने पर पर्याप्त सिक्योरिटी लगाई जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई प्लान बनाया ही नहीं गया या फिर वह प्रभावी नहीं था। इसके अलावा अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन की जगह पर तैनात पुलिस प्रभावी नहीं थी। यहां तक कि वहां तैनात सीनियर पुलिस अफसरों ने भी पीएम के काफिले को निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। पुलिस सिर्फ खानापूर्ति के लिए तैनात रही।

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केंद्र और पंजाब की एजेंसियों से रिकॉर्ड लेंगे रजिस्ट्रार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को PM विजिट से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा था। इसमें NIA के IG संतोष रस्तोगी की अगुवाई में 6 अफसरों की टीम नियुक्त कर दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी इसमें एक अफसर होंगे। यह टीम केंद्र और पंजाब की एजेंसियों से पूरा रिकॉर्ड लेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को फिर सुनवाई करेगा।

FIR भी दिखावा, 200 रुपए जुर्माना

PM की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के थाना कुलगढ़ी में 283 IPC के तहत केस दर्ज किया है। यह सिर्फ दिखावा मात्र है, क्योंकि इसमें 200 रुपए जुर्माने की सजा है और थाने में ही जमानत मिल जाती है। इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है। करीब 100 से 150 अज्ञात लोगों पर दर्ज केस में SPG एक्ट नहीं लगाया गया है।

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