नई दिल्ली: GST कॉउंसिल की 50वीं मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जीएसटी कौंसिल ने कैंसर की दवाओं पर से IGST को हटाने का फैसला किया है। स्पेशल दवाइयों के टैक्स में भी कमी की गई है। कौंसिल ने ऑनलाइन गेम, घुड़सवारी के अलावा कैसिनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया है। पहले इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता था लेकिन अब दस परसेंट बढ़ा दिया गया है। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा। GST कॉउंसिल के निर्णयों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है।
बच्चों के इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट पर भी IGST खत्म कर दिया गया है।बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया है। LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया। इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है।इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च सेवा पर GST में छूट दी गई है। SUV, MUV पर 22% सेस लगाया जाएगा। वहीं सेडान कारें 22% सेस के दायरे से बाहर रहेंगी।