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दिल्ली दंगा : हाईकोर्ट ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दी जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता और नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को मंगलवार को जमानत दे दी।

जानकारी के अनुसार, देवांगना, नताशा और आसिफ को पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस ए.जे. भंभानी की बेंच ने इन तीनों की जमानत याचिकाओं पर 18 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तन्हा ने एक निचली अदालत के 26 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि आरोपी ने पूरी साजिश में कथित रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी और इस आरोप को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार है कि आरोप प्रथम दृष्टया सच प्रतीत होते हैं।

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