सीबीआई कोर्ट का फैसला : जज उत्तम आनंद के हत्यारों को उम्र कैद

जज

रांची : धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर केस में CBI कोर्ट ने ऑटो चालक लखन वर्मा और साथी राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को सजा सुनाते हुए कहा कि यह ज्यूडिशियल सिस्टम पर हमला है। साथ ही आम जनता से जुड़ा हुआ, इसलिए दोषियों को यह सजा अपनी अंतिम सांस तक काटनी होगी। साथ ही आरोपियों पर 25 हजार रुपए का फाइन भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष से CBI के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने कहा कि इस मामले में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने दलील देते हुए सजा कम रखने की मांग रखी। वहीं मृत जज के परिजनों ने कहा कि दोषियों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यह उनके परिवार की क्षति है जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे जाएंगे।

खास बात है कि जज आनंद की पहली पुण्यतिथि (28 जुलाई) को विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने दोनों को धारा 302 और 201 के तहत को दोषी करार दिया था।

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