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ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर 5% GST बरकरार

नई दिल्ली: कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया।बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस(Black Fungs) की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर(Tax) की दर को कम कर दिया।

क्या है अहम फैसले
  • देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए Tocilizumab और Amphotericin B दवा टैक्स फ्री
  • कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार
  • एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया,हालांकि ये छूट सितंबर तक ही मान्य है
  • रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति
  • कोविड टेस्टिंग किट पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयीं
  • मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की
GoM की सिफारिशों पर विचार के लिए बुलाई बैठक

इससे पहले 28 मई को ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी. उस बैठक में कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर किस दर से जीएसटी वसूला जाए, इसे लेकर फैसला नहीं हो पाया था। तब बैठक में इसके लिए आठ सदस्यों का एक मंत्री समूह बनाया गया था। मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में वाले इस मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को ही सरकार को सौंप दी थी। आज बैठक में इन्हीं सिफारिशों पर निर्णय किया गया।

 

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