नूपुर शर्मा पर दर्ज सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक

नूपुर शर्मा

नई दिल्ली : पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर घिरीं भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने नूपुर के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि अब दिल्ली पुलिस ही सभी मामलों की जांच करेगी।

वहीं, जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। नूपुर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी FIR को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नूपुर को अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है।

इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

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