नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों- अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को दोषी ठहराया है। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP के 9 दूसरे विधायकों को बरी कर दिया है। जिन विधायकों को बरी किया गया है उनमें नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं।
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 11, 2021
बैठक के दौरान मारपीट का आरोप
ये मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई मारपीट का है। 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 13 आरोपी थे।
CM @ArvindKejriwal ji has been discharged by Court in fabricated CS assault case. सत्यमेव जयते https://t.co/Ne3ATrVUsI
— Manish Sisodia (@msisodia) August 11, 2021
सिसोदिया ने कहा- यह झूठा केस था
इस मामले में कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह न्याय और सत्य की जीत का दिन है। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट ने सभी आरोपों को झूठे और निराधार बताया है। इस झूठे केस से मुख्यमंत्री को बरी कर दिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि आरोप गलत हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि यह BJP की साजिश थी।
