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आप विधायक अमानतुल्लाह खान पूर्व मुख्य सचिव के साथ मारपीट के दोषी पाए गए, सीएम केजरीवाल समेत 9 आरोपी बरी

केजरीवाल

नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों- अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को दोषी ठहराया है। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP के 9 दूसरे विधायकों को बरी कर दिया है। जिन विधायकों को बरी किया गया है उनमें नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं।

बैठक के दौरान मारपीट का आरोप

ये मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई मारपीट का है। 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 13 आरोपी थे।

सिसोदिया ने कहा- यह झूठा केस था

इस मामले में कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह न्याय और सत्य की जीत का दिन है। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट ने सभी आरोपों को झूठे और निराधार बताया है। इस झूठे केस से मुख्यमंत्री को बरी कर दिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि आरोप गलत हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि यह BJP की साजिश थी।

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