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NEET PG 2021: अगले साल से होगा पैटर्न में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया फैसला

नई दिल्ली : NEET के सिलेबस में आखिरी समय में किए गए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने पर नेशनल मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और केंद्र सरकार तीनों बैकफुट पर आ गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट से बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS 2021) के पैटर्न में इस साल कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। संशोधित पैटर्न को अगले साल से ही लागू किया जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि NEET-SS 2021 की परीक्षा इस वर्ष मौजूदा पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। संशोधित पैटर्न केवल शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से ही प्रभावी होगा।

कोर्ट ने क्या कहा?

बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट पेश हुईं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, “आप नवंबर में परीक्षा के लिए अगस्त में बदलाव की घोषणा करते हैं। जब छात्र अदालत में आते हैं, तो आप परीक्षा को जनवरी में बदल देते हैं। यह देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए अच्छा संकेत नहीं है।” न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विनियमन दोनों एक व्यवसाय बन गए हैं।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, केंद्र ने जनवरी 2022 तक परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया था। NEET SS परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में किए गए बदलाव के खिलाफ 41 पीजी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह नए परीक्षा पैटर्न को लागू कर 10-11 जनवरी, 2022 को परीक्षा आयोजित करना चाहता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को परीक्षा से कुछ समय पहले पैटर्न में बदलाव करने के लिए फटकार लगाते हुए अपने फैसले को स्थगित करने के लिए कहा। यह परीक्षा 13 और 14 नवंबर, 2021 को आयोजित की जानी थी।

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