जयपुर। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए एक आदेश निकाल प्रावधान किया है कि वे आपात स्थिति में वेंटिलेटर व ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर सरकार से प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इसका किराया नहीं वसूल सकेंगे। फ्री में मरीज को उपलब्ध करवाना होगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप -2 की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर-ऑक्सीजन आदि की समुचित व्यवस्था के बाद अगर वेंटिलेटर व ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर सरकार की ओर से कोविड इलाज के लिए अधिकृत अस्पताल को उपलब्ध करवाए जा सकेंगे,लेकिन जिला कलेक्टर की ये जिम्मेदारी होगी कि इनके पैसे मरीज से वसूले न जाएं।

