हेग : अंतर्राष्ट्रीय अदालत (ICJ) ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर फैसला सुनाते हुए रूस को तुरंत यूक्रेन पर आक्रमण बंद करने को कहा है। साथ ही कहा है कि रूस समर्थित कोई भी पक्ष इसमें सैन्य दखल न दे। ICJ कोर्ट ने कहा कि उसका जो भी फैसला होगा, सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। सुनवाई के दौरान आईसीजे ने रूस के सामने यूक्रेन के सैनिकों द्वारा हथियार नहीं डालने की तारीफ की। ICJ ने कहा कि रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के लोगों, सैनिकों और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबरी से मुकाबला करना तारीफ के काबिल है।
जेलेंस्की ने इसे अपने देश की जीत बताते हुए कहा कि यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) में रूस के खिलाफ अपने मामले में जीत हासिल की है। ICJ ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत इसका पालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी।
इससे पहले 7 मार्च को हुई सुनवाई का रूस ने बहिष्कार किया था। यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अपील की थी वह रूस को सैन्य अभियान बंद करने का आदेश दे। यूक्रेन का कहना है कि रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि की दोषपूर्ण व्याख्या के दायरे में आता है।
