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फोन टैपिंग मामले में सीएम गहलोत, मंत्री महेश जोशी सहित 9 को किया नोटिस जारी, 16 मार्च को कोर्ट में तलब

फोन टैपिंग

जयपुर : विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो को वायरल करने और बयानबाजी को लेकर अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर प्रथम ने 16 मार्च को सीएम अशोक गहलोत सहित 9 को नोटिस जारी करते हुए अदालत में तलब किया है। अदालत ने यह आदेश ओपी सोलंकी की निगरानी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।

सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद आए सियासी संकट के समय विधायकों की खरीद-फरोख्त के दावे वाले वायरल ऑडियो और फोन टैपिंग के मामले में यह आदेश जारी किया गया है। निगरानी अर्जी में गृह मंत्री के तौर पर सीएम अशोक गहलोत, मुख्य सचेतक के तौर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी, सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, तत्कालीन सीएस, तकलीन गृह सचिव, डीजीपी और एडीजी सहित एसओजी के थानाधिकारी रविंद्र कुमार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं।

निगरानी अर्जी में कहा गया कि परिवादी ने ऑडियो को वायरल करने और अशोक गहलोत की ओर से बयानबाजी को लेकर निचली अदालत में परिवाद पेश किया था। इसे अदालत ने गत एक नवंबर को खारिज कर दिया। परिवादी ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में पक्षकार बनाए गए लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है।

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