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विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों को मिलेगा बोनस/एक्स-ग्रेशिया का भुगतान

विद्युत कम्पनियों

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की पांच विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए बोनस/एक्स ग्रेशिया का भुगतान देने का निर्णय लिया है। गहलोत ने इसके लिए विद्युत विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, विद्युत कम्पनियों के कार्मिक, राज्य कार्मिकों के संबंध में 25 अक्टूबर, 2021 को जारी आदेश के अनुरूप ही बोनस/एक्स ग्रेशिया के हकदार होंगे। यह लाभ विपरीत प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापित कार्मिकों को भी देय होगा।

निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों को यह लाभ देय होगा। बोनस/एक्स ग्रेशिया की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रूपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-10-2021 के अनुरूप प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रूपए तदर्थ बोनस मिलेगा। गहलोत के इस निर्णय से विद्युत कम्पनियों के करीब 60 हजार 700 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और लगभग 40.00 करोड़ रूपये अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं अन्य विभागों के विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को भी बोनस/एक्स ग्रेशिया के भुगतान का संवेदनशील निर्णय लिया है। इनमें राज्य सरकार के अधीन 2128 एवं पंचायतीराज के अधीन 315 कार्मिक भी शामिल हैं। इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा जारी तदर्थ बोनस के आदेश में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप पदस्थापित कार्यालय के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

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