नई दिल्लीः देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए अनुराग ठाकुर ने टैक्स में छूट देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का एलान
अनुराग ठाकुर ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को अनुग्रह राशि देने पर कर में छूट मिलेगी। हालांकि यह अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए 1 अप्रैल तक किए जाने वाले निवेश को 30 सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि नई अधिसूचना कर्मचारियों के सैलरी के हिसाब से मिलने वाली टैक्स छूट से अलग है। इस पर अगले एक-दो दिन में ज्यादा जानकारी दी जाएगी।
दूसरे व्यक्ति के बदले भुगतान पर भी नहीं लगेगा टैक्स
अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बदले भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा।
पैन-आधार की लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ी
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी अब 30 सितंबर 2021 तक इन्हें लिंक किया जा सकता है। बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक के लिए थी।इसका एलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया।
