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राजस्थान में लॉकडाउन में कुछ और छूट

जयपुर। राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी कर कुछ छूट और बढ़ाई है। ये छूट कल से ही लागू हो जाएगी। हालांकि, बाजार खुलने का समय अभी भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का ही रखा गया है। वीकेंड में भी परिवर्तन किया गया है। अब शनिवार पांच बजे तक बाजार खुल सकेंगे।वीकेंड कर्फ्यू शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

इसी प्रकार सरकारी एवं निजी में दस से कम संख्या वाले ऑफीस में 100 प्रतिशत तथा ज्यादा है उसमें 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी। खेलकूद संबंधित गतिविधियों का आयोजन कोच के निर्देशन में या संबंधित परिसर में सोमवार से शनिवार को 6 से 4 बजे तक की अनुमति होगी।

एसी कॉम्पलेक्स व मॉल को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। ये भी सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रात: नौ बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत तक के साथ एक सीट छोड़ कर एक सीट पर बेठने की अनुमति दी गई है। होम डिलेवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक कर दी गई हैं। टेक-अवे सुविधा सुवह 6 से शाम 4 बजे तक होगी। होटल संचालक रूम में सर्विस दे सकेंगे। शहर में संचालित बसे 5 शाम बजे तक चल सकेगी। मेट्रों का संचालन भी शाम 5 बजे तक होगा। जिम व योगा सेंटर सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। पर्यटन स्थल व स्मारक भी खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल आदि अभी नहीं खुलेंगे।

त्रि-स्तरीय जनअनुशासन के प्रमुख दिशा-निर्देश 

  • ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे।
  • खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगा।
  • पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक छोडकर एक भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोडकर एक खोली जा सकेगी। स्थानीय जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
  • रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रात: 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोडकर एक, के रूप से अनुमत होगी। रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का प्लान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा। रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा प्रतिष्ठान में वायु का उचित संचार सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी।
  • रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी एवं टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी।
  • होटल संचालक अपने इन-हाऊस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे।
  • शहर में सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रात: 5 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
  • मेट्रो रेल का संचालन होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
  • सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था की प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
  • जिम एवं योगा सेन्टर सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार हो। संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना वेब पोर्टल पर 21 जून, 2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
  • सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।

राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में उपरोक्त छूट के साथ सभी कार्यालयों, रेस्टोरेंट, जिम, खेल परिसर आदि में सभी कार्मिकों, संचालकों, खिलाडिय़ों, आगन्तुकों आदि को सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की पालना करने एवं करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं।

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