जयपुर: प्रदेश में कोरोना बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने जनहित में फैसला लेते हुए राजस्थान में धारा 144 (Section 144) की अवधि बढ़ा दी है। संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। राजस्थान सरकार ने सभी जिलों मेंं धारा 144 की अवधि को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने धारा 144 की अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है,यह अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी।
कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए धारा 144
धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है, यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) कंट्रोल लागू करने के लिए होती है महामारी कंट्रोल (Epidemic Control) के लिए लगाई गई धारा 144 में भी वैसे ही प्रावधान होते हैं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं।
