नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके की पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोविड नियमों का पालन न किए जाने पर छह जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गांधी नगर की एक दुकान को भी सात दिनों के लिए बंद रखने को कहा गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में आम लोग और दुकानदार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे।
इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की संभावना और इन बाजारों में कोविड नियमो के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पंजाबी बाग के एसडीएम द्वारा डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट के पूरे बाजार को चार से छह जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है।
इसके साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या कोई भी कार्य जो COVID-19 फैला सकता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (विवेक विहार) देवेंद्र शर्मा की ओर से जारी एक अन्य आदेश में कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार न किए जाने पर गांधी नगर में दुकान संख्या 9/6434, मुखर्जी गली, सरदारी लाल मार्केट को सात दिनों के लिए 12 जुलाई तक बंद रखने को कहा गया है।
