जयपुर। कोरोना महामारी में दूसरी लहर में कोविड से मृत्यु पर केंद्र और राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणाएं की हुई हैं। इसके अतिरिक्त भी परिवारजन राहत प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यह प्रावधान आमजन को जानकारी के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पंकज ओझा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर की है। आप भी इसे फारवर्ड/शेयर कर सकते हैं, ताकि पीड़ित परिवार इसका लाभ उठा सके। ओझा ने केंद्र व राज्य सरकार के पैकेज के अलावा भी इस पोस्ट के माध्यम से दी हैं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके।
01. पीएम केयर्स फंड से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु पर 18 वर्ष की उम्र में मासिक सहायता राशि,
– 23 वर्ष की उम्र में पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है,
– फ्री शिक्षा, उच्च शिक्षा के लोन, जिसका ब्याज पीएम केयर फण्ड से चुकाया जाएगा।
– साथ ही 18 वर्ष की उम्र तक आयुष्मान भारत से 05 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। जिसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा।
02. राज्य में अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अलावा मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना भी है
– जिसमें तत्काल 01 लाख रुपए का प्रावधान।
– 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपए।
– 18 वर्ष पूर्ण होने पर 05 लाख रुपए तक की सहायता देय है।
– 12वीं तक निशुल्क आवासीय शिक्षा या हॉस्टल में रहकर शिक्षा।
– कॉलेज के छात्रों को समाज कल्याण के हॉस्टल में रहने की सुविधा और अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा।
– युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

03. राज्य में विधवा पत्नी हेतु पति की कोविड से मृत्यु पर 01 लाख रुपए एकमुश्त।
– 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन का प्रावधान किया गया है, इसमें सालाना आय की बाध्यता नहीं है और सभी आयु वर्ग हेतु प्रावधान है।
– विधवा स्त्री के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह एवं स्कूल ड्रेस और पुस्तकों के लिए एकमुश्त 2000 रुपए की राशि का प्रावधान किया है।
04. पति/पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत हो तो कोविड ड्यूटी में लगे हुए हो तो मृत्य पर 50 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा देय है।
05. प्राइवेट नौकरी में थे और उनका PF/ बीमा के पैसे कटते थे, तो क्लेम का प्रावधान है।
06. ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर 07 लाख रुपए कर दी गई है और इसमें पारिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान किया गया है, जो औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर तक होगी और यह लाभ 24-3-2020 से 24-3-2022 तक लिया जा सकेगा।

07. जनधन योजना के खाता धारक को 2 लाख रुपए दुर्घटना या सामान्य मौत पर, दिए जाने का प्रावधान है।
08. माता पिता की मृत्यु पर समाज कल्याण विभाग की पालनहार योजना से भी लाभ लिया जा सकता है, इसमें केवल पिता या माता की मृत्यु पर भी यह लाभ मिल सकता है। विधवा के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह प्रति बच्चा, दिए जाने का प्रावधान है। इस हेतु अध्ययन प्रमाण पत्र या आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। साथ ही मां का विधवा पेंशन का पीपीओ भी लगेगा और जन आधार कार्ड भी लगाना होगा। यह लाभ 18 वर्ष की आयु तक मिलेगा, इसके बाद मुख्यमंत्री हुनर विकास या उच्च शिक्षा योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए फीस सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की जाएगी।
09. माता पिता की मृत्यु मार्च 2020 के बाद किसी भी कारण से हो जाने पर बाल स्वराज योजना भी है इसके लिए फोन न. 1098 पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र की स्कीम के अलावा भी इस योजना से लाभ मिलेगा।

10. 01-04-2020 से 31 मार्च 2021 और उसके बाद वित्तीय वर्ष में यदि 12 रुपए या 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PMSBY के तहत बैंक खाताधारक की पासबुक में हुई 12 रुपए और 330 रुपए की कटौती की एंट्री ही इसी बीमा के क्लेम के लिए काफी है। इनमें एक एक्सीडेंटल बीमा की 12 रुपए और दूसरे सामान्य बीमा की 330 रुपए की रकम खाते से कटी होती है। इस पर 2 लाख रुपए क्लैम के दिये जाने के 2015 से ही प्रावधान हैं।
11. एटीएम कार्ड धारक द्वारा यदि 90 दिन में एक बार भी ट्रांजैक्शन किया गया है, तो असामयिक मृत्यु की स्थिति में 50,000 रु से 10 लाख रुपए तक के बीमा क्लैम के प्रावधान हैं। जो बैंक द्वारा देय हैं। चाहे एटीएम सरकारी बैंक का हो या प्राइवेट बैंक का।
12. यदि मृतक द्वारा किसी भी प्रकार का टर्म इंश्योरेंस, बीमा कवर, एलआईसी की पॉलिसी आदि ली गई है तो वह भी लाभ उसके नॉमिनी को मिलेंगे।
13. राजकीय कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान किए गए बीमे की राशि और अन्य लाभ देय होंगे साथ ही पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी।
14. यदि मृतक सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार था, तो राज्य सरकार द्वारा उसके परिवार को 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है।
15. इसी प्रकार यदि किसी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो भी कई बार एसोसिएशन द्वारा उसके परिवार को मुआवजा का प्रावधान है।
आवश्यक दस्तावेज- मृत्य प्रमाण पत्र, कोविड रिपोर्ट, HRCT रिपोर्ट, रोग प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि, नौकरी के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, फ़ोटो, बीमा पॉलिसी की प्रति आदि, आयु प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ आदि।
सीनियर आरएएस अधिकारी पंकज ओझा ने इस विस्तृत जानकारी को जनहित में अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की अपील की हैं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। यह भी एक प्रकार की समाजसेवा होगी ।
