नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए डेडलाइन तय (Deadline fixed) कर दी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वो NIC के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप करे, ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी 31 जुलाई की डेडलाइन (Deadline fixed) दी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे तब तक कम्यूनिटी किचन चलाएं, जब तक देश में महामारी से पनपे हालात खत्म नहीं हो जाते हैं। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि कोई मजदूर और उसका परिवार भूखा न रहे।
मजदूरों को राहत पर की थी बड़ी टिप्पणी
प्रवासी मजदूरों के रोजगार और राशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुई सुनवाई में बड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले जिलों में सामूहिक रसोई खोलें ताकि मजदूर और उनके परिवार दो वक्त का खाना खा सकें। प्रवासी मजदूर बिना पैसे और रोजगार के कैसे गुजर-बसर करेंगे? फिलहाल कुछ तो सहारा दिया जाना चाहिए। आपको कठोर सच्चाईयों को समझना ही होगा। तुरंत राहत को तुरंत दिया जाना जरूरी है।
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